जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी ने आम जनता को अधिनियम के प्रावधानों के बारे किया जागरूक
आई 1न्यूज़ मोहाली (खुशविंदर धालीवाल) जून, 2025:
अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए आज उपायुक्त श्रीमती कोमल मित्तल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी-सह-सदस्य सचिव श्री आशीष कथूरिया ने बताया कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसके तहत यह बैठक आयोजित की जा रही है। इस अधिनियम के तहत तिमाही बैठकें आयोजित की जाती हैं। इस समिति के तहत जिला एस.ए.एस.नगर में पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए 16 मामलों पर चर्चा की गई।
श्री आशीष कथूरिया ने बताया कि 02 जून, 2025 को 1.5 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है। इनमें से 6 मामलों में 25 लाख 87 हजार रुपए की राशि दी जा चुकी है।
उपायुक्त श्रीमती कोमल मित्तल ने जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी को कहा कि वे शेष बचे मामलों में भी जल्द से जल्द मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करें तथा बजट प्राप्त करें।
बैठक के दौरान उन्होंने लोगों को एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत किए गए प्रावधानों के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया ताकि पीड़ित लोग मुआवजे व अन्य सहायता के लिए जिला सामाजिक न्याय, अधिकारिता कार्यालय, डीएसी मोहाली से संपर्क कर सकें।
उन्होंने अधिनियम की इन धाराओं का पालन करने पर जोर देते हुए कहा कि यदि ऐसा कोई मामला पुलिस थाने में दर्ज होता है तो जांच अधिकारी डीएसपी स्तर का अधिकारी होना चाहिए।
उपायुक्त ने कहा कि एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत जब एफआईआर दर्ज की जाती है तो पीड़ित/परिवार के सदस्यों को अपराध की गंभीरता के अनुसार विभिन्न चरणों में अधिनियम के तहत वित्तीय मुआवजे के प्रावधान के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए (जैसे हत्या में कुल मुआवजा 8.25 लाख रुपए है) तथा बताया जाना चाहिए कि किस कार्यालय से संपर्क करना है। जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी आशीष कथूरिया को पुलिस और जिला अटॉर्नी के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने को कहा गया ताकि सभी पीड़ितों को समय पर मुआवजा मिल सके।