19 जनवरी हरियाणामें पहली कक्षा (Class-1) में एडमिशन को लेकर नया नियम लागू किया गया है। अब किसी भी बच्चे को पहली कक्षा में दाखिला तभी मिलेगा, जब उसकी उम्र कम से कम 6 साल होगी। हरियाणा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह नियम 2026-27 शैक्षणिक सत्र से लागू होगा। यानी आने वाले शैक्षणिक वर्षों में 6 साल से कम उम्र के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला नहीं दिया जाएगा।यह फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद लिया गया है। कोर्ट ने यह निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के प्रावधानों के आधार पर दिए थे। इसके बाद हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और निजी स्कूलों को पत्र जारी कर नए नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।शिक्षा विभाग ने स्कूलों को यह भी सलाह दी है कि वे अपने एडमिशन नोटिस बोर्ड पर इस बदलाव को प्रमुखता से प्रदर्शित करें, ताकि अभिभावकों को पहले से ही नए नियम की जानकारी मिल सके और वे अपने बच्चों की शिक्षा की योजना उसी अनुसार बना सकें।दिविशा यादव बनाम हरियाणा राज्य मामले में हाईकोर्ट ने NEP के छह साल की उम्र वाले नियम का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने के बावजूद पुराने नियमों का पालन करने पर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की थी। कोर्ट ने सरकार को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के अनुरूप करने के निर्देश भी दिए थे।सरकार ने कोर्ट को बताया कि उम्र की निर्धारित सीमा से कम उम्र के बच्चों को बालवाटिका या प्री-प्राइमरी कक्षाओं में दाखिला दिया जाएगा। उम्र की शर्त पूरी होने के बाद ही उन्हें कक्षा-1 में प्रमोट किया जाएगा, ताकि बच्चे अपने उम्र समूह (Age Group) के अनुसार पढ़ाई कर सकें।
हरियाणा में पहली कक्षा में दाखिले के लिए 6 साल की उम्र अनिवार्य, 2026-27 से लागू होगा नया नियम
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