Tuesday, February 24, 2026
to day news in chandigarh
HomeLatest Newsगुरुद्वारा अंब साहिब की जमीन बेचने के आरोप में सात पर केस...

गुरुद्वारा अंब साहिब की जमीन बेचने के आरोप में सात पर केस दर्ज, मैनेजर समेत सभी फरार

पंजाब 24 फरवरी 2026(आई 1 न्यूज़ ) पंजाब पुलिस ने आईटी सिटी के पास सैनी माजरा गांव स्थित गुरुद्वारा अंब साहिब की जमीन की कथित अवैध बिक्री के मामले में गुरुद्वारा मैनेजर सहित सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है। सभी आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं।शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के सचिव प्रताप सिंह की शिकायत पर गurdwara मैनेजर राजिंदर सिंह, गुरिंदर सिंह, तलविंदर सिंह, सतबीर, बलजिंदर सिंह, जसविंदर सिंह (प्रेमगढ़ निवासी) और गुरचरण सिंह (हाउस नंबर 4, गुरुद्वारा अंब साहिब, फेज-8 निवासी) के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।मोहाली सिटी-2 के डीएसपी हरसिमरन सिंह बल ने पुष्टि की कि 7 फरवरी को सोहाना पुलिस स्टेशन में बीएनएस की विभिन्न धाराओं — 318(4), 336(2), 338, 336(3), 340(2) और 61(2) — के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, सभी आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है।आरोप है कि सेक्टर-76 स्थित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में फर्जी दस्तावेज तैयार कर 2 दिसंबर को जमीन की धोखाधड़ी से रजिस्ट्री करवाई गई। बताया जा रहा है कि गुरुद्वारा अंब साहिब, फेज-8 की 44 मरला जमीन, जो सैनी माजरा (आईटी सिटी, सेक्टर-101) में स्थित है, को करीब 1.32 करोड़ रुपये में विभिन्न खरीदारों को बेच दिया गया।इस मामले के सामने आने के बाद एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित की थी। विवाद बढ़ने पर एसजीपीसी ने 3 फरवरी को गुरुद्वारा मैनेजर राजिंदर सिंह को निलंबित कर दिया।राजस्व रिकॉर्ड में जमीन गुरुद्वारा की बताई गई है, जबकि बिक्री विलेख में उल्लेख है कि जमीन किसी धार्मिक संस्था की नहीं है, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों और एसजीपीसी सदस्य परमजीत कौर लांडरां ने खुली नीलामी न होने पर आपत्ति जताते हुए रजिस्ट्री रद्द करने और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments