आई 1 न्यूज़ चंडीगढ़ 17 जून 2026 चंडीगढ़ प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन के आरोप में ओला (एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड) का एग्रीगेटर लाइसेंस छह महीने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रशासन के अनुसार कंपनी द्वारा स्थानीय कार्यालय बंद किए जाने ड्राइवर कल्याण संबंधी नियमों का पालन न करने और नोटिस का संतोषजनक जवाब न देने के चलते यह कार्रवाई की गई है।
प्रशासन ने बताया कि यह कदम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर्स रूल्स 2025 के तहत उठाया गया है। लाइसेंस निलंबित होने के बाद ट्राइसिटी क्षेत्र में ओला के माध्यम से संचालित टैक्सी ऑटो और बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लागू हो गया है।
इस संबंध में प्रशासन ने एक सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि 17 जून 2026 से ओला का एग्रीगेटर लाइसेंस छह माह के लिए निलंबित रहेगा। कंपनी के साथ जुड़े कैब और बाइक टैक्सी मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ओला प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी सेवाएं संचालित न करें और न ही ऐप के जरिए कोई सवारी बुकिंग स्वीकार करें।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और ऑपरेटरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में वाहनों के चालान किए जाएंगे तथा उन्हें जब्त भी किया जा सकता है।
इसके अलावा आम जनता से भी अपील की गई है कि किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए ओला ऐप के माध्यम से राइड बुक न करें और अपनी यात्रा संबंधी आवश्यकताओं के लिए प्रशासन द्वारा पंजीकृत अन्य ऐप-आधारित सेवाओं का उपयोग करें।


